‘आरोपी के लिए कोई सहानुभूति नहीं’, शाहजहां शेख पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी

संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट को तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। यौन उत्पीड़न और भूमि मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके वकील को चार मार्च को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है।

हमें आरोपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है- कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने उन्हें सोमवार को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर शाहजहां शेख ने वकील को वकालतनामा दिया होता तो उसके ठिकाने का पता चल जाता। बता दें वकालतनामा एक दस्तावेज है जिसके द्वारा वकील को अदालत के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है।

शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार
गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख को राज्य पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। शाहजहां शेख के वकील ने कहा कि उनके द्वारा की गई अग्रिम जमानत की अपील दो दिन पहले खारिज कर दी गई थी और उनके द्वारा किए गए चार अन्य आवेदन अभी भी अदालतों के समक्ष लंबित थे। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ 42 मामले लंबित है।