मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को लाहौर उच्च न्यायालय से लगा करारा झटका, हुआ ये…

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड व लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया आतंकवादी हाफिज सईद को लाहौर उच्च न्यायालय से करारा झटका लगा है.

गुरुवार को उच्च न्यायालय ने हाफिज सईद व उसके तीन सहयोगियों की अपने विरूद्ध दर्ज FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी.

बता दें कि ये मुद्दा अवैध घोषित हो चुके संगठन जमात-उद-दावा व फलाह-ए-इंसानियत से संबंधित है. अपनी याचिका में आतंकवादी हाफिज सईद व उसके सहयोगियों ने अपने विरूद्ध दर्ज 23 FIR को रद करने की मांग की थी.

सईद व उसके सहयोगियों पर आरोप है मस्जिदों को मिली जमीन का इस्तमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया.

सुनवाई के दौरन न्यायालय में हाफिज सईद के एडवोकेट एके डोगर ने बोला कि जमाद उद दावा व फलाह ए मानवता की किसी भी संपत्ति का प्रयोग आतंकवादी कार्यो के लिए नहीं हुआ. उन्होंने बोला कि अभियोजन की ओर से उनके मुवक्किल पर यह गलत आरोप लगाए गए हैं.

हाई न्यायालय की जस्टिस मुहम्मद कासिम खान अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सईद व उसके सहयोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अब प्रत्येक FIR रद्द करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रार्थना लेटर दिया जाए.

गुरुवार को वकीलों की हड़ताल की वजह से हाफिज व उनके तीन सहयोगियों की आतंकवाद निरोधी न्यायालय में पेशी नहीं हो सकी. अब इस मुद्दे की सनवाई शुक्रवार को होगी.