मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब निजी बैंक कर सकेंगे ये काम

बैंक लॉकर के लिये 6 महीने के भीतर नियम निर्धारित करे आरबीआई: सुप्रीम कोर्ट यह सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक शामिल  शेयर मार्केट का नया रिकार्ड: 600 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स पहली बार 52,150 पर बंद, बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल  बैंक अधिकारी बनकर जालसाल ने वृद्ध के खाते से निकाल लिए 10 लाख रुपए बैंकों में पड़े हैं 35 हजार करोड़ रुपए लावारिश, कोई नहीं लेने सामने आ रहा

बयान में कहा गया है कि इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिए जाने के बाद से अब सरकारी कार्यों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमाणीकरण के लिए आरबीआई पर कोई रोक नहीं होगी. इसमें सरकार का एजेंसी व्यापार भी शामिल है. बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को इस फैसले से अवगत करा दिया है.

इस संबंध में वित्त सेवाओं के विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह कदम ग्राहक सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लिया गया है. बयान में कहा गया कि निजी क्षेत्र के बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहलों में बराबर के भागीदार होंगे.

भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेन-देन (टैक्स व अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान और छोटी बचत) लगाया गया आधिकारिक प्रतिबंध हटा दिया है. यह जानकारी वित्त सेवाओं के विभाग ने बुधवार को दी. पूर्व में इन सेवाओं के लिए कुछ गिने-चुने निजी क्षेत्र के बैंकों को ही अनुमति थी.