ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगा बड़ा झटका , दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया ऐसा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की है और ईडी को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।

अभिषेक बनर्जी और रुजीरा बनर्जी, जिन्हें एजेंसी ने मंगलवार को दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से दस्तावेजों के एक बड़े सेट के साथ पेश होने के लिए कहा था, ने तर्क दिया है कि वे कोलकाता के निवासी हैं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में जांच में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। .आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हैं और इसकी जांच किसी पुलिस स्टेशन या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, रुजीरा बनर्जी से जुड़ी फर्मों को कथित तौर पर अवैध धन प्राप्त हुआ था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि धन अपराध की आय का एक हिस्सा हो सकता है। उसने कथित तौर पर अपने दो विदेशी बैंक खातों – एक थाईलैंड में और दूसरा लंदन में धन के लिए बेहिसाब धन प्राप्त किया था।