यूपी के इन जिलो में लगा लॉकडाउन, सप्ताह में पांच दिन खुलेंगी दुकानें , जारी हुआ आदेश

नई गाइडलाइन के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान, केवल दूध, सब्जी, सब्जी बाजार, दवा बाजार, दवा, बैंक, बीमा, रसोई गैस, कूरियर, परिवहन और पेट्रोल पंप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है।

 

दूध और सब्जी का बाजार पहले की तरह खुलेगा। वहीं, विभागाध्यक्ष केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय खोलने का निर्णय लेंगे। सरकारी कार्यालयों को केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने बताया कि अब कार्यालय और बाजार चार दिनों के लिए खुले रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब सप्ताह में चार दिन सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जाएंगी।

सप्ताह के मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सभी दुकानें और निजी कार्यालय खुले रहेंगे। जबकि शेष तीन दिन यानी शनिवार, रविवार और सोमवार पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह व्यवस्था 15 अगस्त 2020 तक लागू रहेगी।

जिले में तालाबंदी को लेकर जिला कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने नई गाइडलाइन जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 में आंशिक संशोधन किया गया है।

अब तक दुकानें और कार्यालय सप्ताह में पांच दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहते थे, लेकिन अब यह खुले रहेंगे मंगलवार से शुक्रवार तक चार दिन। लॉकडाउन पूरी तरह से शनिवार, रविवार और सोमवार को जारी रहेगा।

देश में कोरोना वायरस की गति कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश में हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं।

राज्य में कोरोना महामारी की गति को कम करने के लिए पूरे यूपी में सप्ताहांत लॉकडाउन लागू किया गया था। लेकिन अब वाराणसी में सप्ताह में तीन दिन तालाबंदी लागू रहेगी। यानी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में तीन दिनों तक कुल बंद रहेगा।