लॉकडाउन-4 : नियमों का उल्लंघन करने पर होगा…सरकार ने दी अनुमति

खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, देशव्यापी लॉकडाउन पहली बार 21 दिनों के लिए 25 मार्च से लागू किया गया था और बाद में 15 अप्रैल और फिर 4 मई को इसे बढ़ाया गया। सरकार ने ये उपाय कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए हैं।

 

यह चौथी बार है जब लॉकडाउन को देश में बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सीमित वायरस संक्रामित क्षेत्रों में कुछ ढील दी गई है।

गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘जो भी दिशानिर्देशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियिम, 2005 और आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’

सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन में या फिर केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों की अवहेलना करेगा, उसे एक वर्ष की जेल की सजा काटनी होगी या फिर जुर्माना देना होगा।

केंद्र सरकार ने रविवार को 31 मई तक 14 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन साथ ही कहा है कि अगर नए दिशानिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया तो भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।