कोविड नियमों का पालन न किए जाने पर केजरीवाल सरकार ने उठाया सख्त कदम, बंद किया ये…

मंगलवार को जारी आदेश में डीडीएमए (पूर्वी जिला) अध्यक्ष सोनिका सिंह ने कहा था कि बाजार संघ और दुकानदार लक्ष्मी नगर के मुख्य बाजार में 27 जून को यानी पिछले रविवार को भीड़ की वजह से कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित कराने में विफल रहे।

हालांकि इस बारे में बाजार संघ और कारोबार एवं उद्योग चैम्बर तथा दुकानदारों से लिखित आश्वासन मिलने के बाद कुछ शर्तों के साथ दुकान खोले जाने की इजाजत दे दी गई।

गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान 19 अप्रैल से 30 मई तक दिल्ली पूरी तरह से बंद थी, जिसके बाद राजधानी में चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया लगातार जारी है। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाजारों का खोला जाना जरूरी है। हालांकि, यदि बाजारों में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो सरकार फिर कड़े कदम उठाएगी।

वहीं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (विवेक विहार) देवेंद्र शर्मा की ओर से जारी एक अन्य आदेश में कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार न किए जाने पर गांधी नगर में दुकान संख्या 9/6434, मुखर्जी गली, सरदारी लाल मार्केट को सात दिनों के लिए 12 जुलाई तक बंद रखने को कहा गया है।

 बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को लक्ष्मी नगर बाजार को फिर से खोलने की इजाजत दे दी। कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन की वजह से दो दिन पहले ही इस बाजार को पांच जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।

डीडीएमए ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इलाके में मोबाइल कोविड-19 जांच वाहन तैनात रखें और दुकानदारों तथा विक्रेताओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाएं और बाजार में कड़ी निगरानी बनाए रखें।

इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की संभावना और इन बाजारों में कोविड निमयों के घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पंजाबी बाग के एसडीएम द्वारा डीडीएमए अधिनियम, 2005 के तहत नांगलोई में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट के पूरे बाजार को चार से छह जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है।

इसके साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या कोई भी कार्य जो COVID-19 फैला सकता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके की पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को कोविड नियमों का पालन न किए जाने पर छह जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गांधी नगर की एक दुकान को भी सात दिनों के लिए बंद रखने को कहा गया है।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) शैलेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में आम लोग और दुकानदार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे।