चारा घोटाला मामले में फंसे लालू यादव को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने भेजा ये…

उच्च न्यायालय ने लालू यादव को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के निचली अदालत के फैसले को निलंबित रखने और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर त्रुटि की है।

 

उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपए की रकम धोखे से निकाले जाने के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा था .

वह अपनी साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने चारा घोटाले (fodder scam case) से संबंधित एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूॢत बीआर गवई और न्यायमूॢत सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई की याचिका पर प्रसाद से जवाब मांगा है। जांच एजेन्सी ने उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है।