मनी लॉंड्रिंग के मुद्दे में जरदारी को NAB ने किया था गिरफ्तार, अब इस वजह न्यायालय दे रहा जमानत

करप्शन के आरोप में कारागार में बंद पाक के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेकार होती स्वास्थ्य को देखते हुए न्यायालय ने मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है. जरदारी को करप्शन को दो मामलों में जमानत मिली है.

फर्जी खातों के जरिए मनी मॉंड्रिंग के मुद्दे में जून में 64 वर्षीय जरदारी को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद बीते तीन दिसंबर को जरदारी ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई  मांग की थी कि चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत दी जाए. जिसपर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी.

अदियाला कारागार में बंद हैं जरदारी

बता दें कि मंगलवार को पाकिस्‍तान पीपुल्‍स पार्टी (पीपीपी) के अध्‍यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला था कि डॉक्‍टरों ने उनके पिता और पूर्व राष्‍ट्रपति आसिस अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है. वे बुधवार को न्यायालय में इसे पेश करेंगे  जमानत के लिए आग्रह करेंगे.

मालूम हो कि रावलपिंडी की अदियाला कारागार में बंद देश की पहली महिला पीएम बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी की बेकार होती तबीयत को देखते हुए उन्हें 22 अक्टूबर को कारागार से पाकिस्‍तान के आयुर्विज्ञान संस्‍थान लाया गया था. जहां पर उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग के वीआईपी वार्ड में भर्ती कराया गया था. हालांकि बाद में जाँच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया था.

मनी लॉंड्रिंग के मुद्दे में जरदारी को NAB ने किया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि पाक के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को लाखों डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे में हिरासत में लिया गया था. नेशनल एकाउंट ेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को 1 जुलाई को हिरासत में लिया था.

एनएबी के अनुसार, जरदारी वे पैराथन नाम से एक फेक फ्रंट कंपनी चला रहे थे  फर्जी बैंक खातों के माध्यम से 15 करोड़ रुपये का लेन-देन किया था. इसके अतिरिक्त जरदारी को पार्क लेन मुद्दे में हिरासत में लिया गया था.