कोरोना संक्रमित होने के बाद भी वोट डाल पाएगे मरीज , जानिए कैसे…

कोरोना संक्रमित होने के बाद भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। नैनीताल जिला प्रशासन कोरोना संक्रमित हुए लोगों को पोस्टल बैलेट से अपने वोट डालने की अनुमति देगा।

इसके लिए लोगों को मतदान से तीन-चार दिन पूर्व अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद पोस्टल बैलेट मतदाता के घर पहुंचा दिया जाएगा।

मतदाता घर पर ही पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर इसे निर्वाचन अधिकारी को सौंप देगा। मतदान के दिन ही सर्विस वोटरों के साथ उनके मतपत्र गिने जाएंगे। यह सुविधा दिव्यांग एवं 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं को भी दी जा रही है। इसका उद्देश्य कोरोना के खतरे के बीच लोगों को मतदान के लिए अधिक से अधिक जागरूक करना है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन ने बताया कि इसका नोटिफिकेशन आ गया है। हम इसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। कोरोना का खतरा है, ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी इस प्रक्रिया से मदद मिलेगी। इसके अलावा दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाता भी इस सुविधा से लाभान्वित होंगे।