कोरोना संकट के बीच गृह मंत्रालय ने दुसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही में वे लोग शामिल नहीं हैं जो काम या इससे संबंधित किसी वजह से अपने घरों से दूर रहते हैं और वे सामान्य कारण की वजह से अपने घर जाना चाहते हैं।

गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्यों में बसों में लोगों को ले जाने या ट्रेन के संचालन की जो इजाजत दी गई है, वह भी फंसे लोगों के लिए है। यह इजाजत उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन की अवधि से पहले अपने स्थान से चल चुके थे, लेकिन पाबंदी लगते ही वे अपने घर तक नहीं जाए पाए। ऐसे लोग अब राज्यों के दिशा-निर्देश में अपने गंतव्य तक की यात्रा कर चुके हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें देखा गया कि लोग दूर-दराज के इलाकों में फंसे हैं। वे अपने घरों को नहीं लौट सकते, क्योंकि लॉकडाउन की पाबंदियां तो हैं ही, सवारी के माध्यम भी बंद हैं। सरकार ने अब ऐसे लोगों को राहत दी है।