GST दरों में हुए बदलाव मिडिल क्लास व व्यापारियों को मिलेगा ये फायदा

GST दरों में हुए बदलावों का फायदा तो मिडिल क्लास  व्यापारियों को अगले महीने से मिलेगा मगर केंद्र गवर्नमेंट के इस निर्णय ने राजनीतिक गहमागहमी बढ़ा दी है.

खास बातें

  • सोशल मीडिया के जरिये राहुल गांधी ने किया गवर्नमेंट पर हमला
  • एक अप्रैल 2019 से रिटर्न दाखिल करने का नया सिस्टम लाया जाएगा
  • राज्यसभा सांसद अमर सिंह बोले- चुनाव से पहले करना किये था परिवर्तन
  • 28% के स्लैब में सिगरेट, तंबाकू, सीमेंट, एसी, डिशवाशर जैसी 28 वस्तुएं ही रह गई

कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए फेसबुक पर लिखा कि मोदी जी के गब्बर सिंह कर ने छोटे  मध्यम व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया, लाखों लोगों के रोजगार छिन गए लेकिन मोदीजी का मन नहीं पिघला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ. मगर अब तीन राज्यों के जनादेश के कारण मोदीजी परिवर्तन करके गब्बर सिंह कर को GSTका रूप दे रहे हैं. राहुल ने आगे लिखा कि लोग समझदार हैं  वह सब कुछ समझ रहे हैं.

मोदी गवर्नमेंट ने शनिवार को GST के परिवर्तन किया है. इस परिवर्तन के बाद अब 99 प्रतिशत वस्तुएं 18% या उससे कार्य की श्रेणी में आएगी. गवर्नमेंट के इस कदम को हाल ही में विधानसभा चुनाव में हुए बीजेपी की पराजय से भी जोड़कर देखा जा रहा है. विपक्ष के नेताओं से अलग राय रखते हुए जानकारों का कहना है कि गवर्नमेंट का यह निर्णय पूरी तरह आर्थिक मानकों पर लिया गया है.

पिछले दिनों पीएम ने बोला था कि GST सिस्टम को बड़े परिपेक्ष में लाया गया  हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि 99 प्रतिशत चीजें 18% से कार्य के दायरे में हो. अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कांग्रेस की GST की दरों को कार्य करने की बात दोहराई.

GST काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 3 मार्च तक बढ़ाने की सिफारिश की है. इसके अतिरिक्त एक अप्रैल 2019 से रिटर्न दाखिल करने का नया सिस्टम लाने की भी बात कही गई है. राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने बोला कि गवर्नमेंट को GST के दरों में परिवर्तन विधानसभा चुनावों से पहले करने चाहिए थे.

सरकार ने इन चीजों पर घटाई दरें

सरकार ने इस बार ज्यादातर चीजों को एक स्लैब ही नीचे लाया है, लेकिन दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर जैसे महत्वपूर्ण सामानों पर GST 28 से सीधे 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इस पर पांच प्रतिशत कर इसलिए लगाया है ताकि इनपुट कर क्रेडिट का फायदा मिल सके. माल ढोने वाले मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा पर GST 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है.वहीं, 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर GST 18 से घटाकर 12  100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त फ्रोजेन सब्जियों पर लगने वाला 5 प्रतिशत  म्यूजिक बुक्स पर लगने वाला 12 प्रतिशत GST समाप्त कर दिया है.

गवर्नमेंट ने 32 इंच के टीवी, कंप्यूटर, री-ट्रीटेड टायर, सिनेमा के टिकट  6 सेवाओं समेत 23 चीजों पर चीज और सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया है. छह चीजों को GST के 28 प्रतिशतके दायरे से निकालकर 18 प्रतिशत में किया गया है. अब सर्वोच्च स्लैब में सिगरेट, तंबाकू, सीमेंट, एसी, डिशवाशर जैसी 28 वस्तुएं ही रह गई हैं. नयी दरें 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होंगी.

GST काउंसिल की 31वीं मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा.