A Police officer stops a motorist at a checkpoint on a deserted road during a government-imposed nationwide lockdown as a preventive measure against the COVID-19 coronavirus, in New Delhi on April 5, 2020. (Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP)

कोरोना के बढ़ते मामलो को देख सरकार ने लगाई धारा 144, जारी की नई गाइडलाइन

7 दिन क्वारनटाइन में रहने की सलाह भी संबंधित जांच दल द्वारा यात्रियों को दी जाएगी। भोपाल में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैली, जूलूस, यात्रा, चल समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।

भोपाल में किसी भी तरह के नए मेले, एक्जीबिशन, प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध। पहले से संचालित मेले, एक्जीबिशन, प्रदर्शनी को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा। व्यावसायिक स्वीमिंग रहेंगे बंद, सिर्फ खेल गतिविधियों के लिए ही स्वीमिंग पूल के उपयोग की अनुमति रहेगी।

कोचिंग संस्थान 50 फीसदी क्षमता के साथ कोविड-19 प्रोटोकाल के पालन के साथ खुल सकेगें, लेकिन कोचिंग संस्थान के छात्रावास पूरी तरह बंद रहेगें।

खुले स्थानों पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रमों की अनुमति लेनी होगी और रात 10.30 के बाद कार्यक्रम नहीं होंगे।

महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को भोपाल आगमन पर यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR नेगिटिव जांच रिपोर्ट पेश कराना अनिवार्य।

महाराष्ट्र से आकर भोपाल में 3-4 दिन से ज्यादा दिन रुकने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर Randomly संदिग्ध कुछ लोगों की कोरोना जांच होगी।

देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धारा 144 के तहत जारी की गईं है। इसके साथ ही लोगों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई है।

सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार, बंद हाल में होने वाले सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रमों में हाल की क्षमता के हिसाब से 50 फीसदी या 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।