खुशखबरी : अब से हर साल नहीं कराना पड़ेगा कार और बाइक का इंश्योरेंस, जानिये सुप्रीम कोर्ट का ये नया नियम

यदि आपके पास भी बाइक और कार जैसे वाहन हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कार और बाइक इंश्योरेंस को लेकर एक नया नियम लागू किया है। अदालत के इस नियम के बाद अब से कार और बाइक का हर साल इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा।

आज हम आपको जिन लोगों ने अभी तक बाइक और कार का इंश्योरेंस नहीं कराया है। उनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं जिन लोगों ने बाइक और कार का इंश्योरेंस नहीं कराया है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी।

सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के अनुसार, कार खरीदने पर कार के मालिक को 2 साल का थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य होगा। वही यदि आप नई बाइक खरीदते हैं। तो इसके लिए 5 साल का इंश्योरेंस करना कराना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सड़क सुरक्षा पर अदालती कमेटी की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए लिया है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि, ये बाइक और कार के नुकसान की भरपाई करता है। बता दें पहले कार और बाइक में सिर्फ 1 साल का इंश्योरेंस करना पड़ता था। यदि आंकड़ों की मानें तो, देश में सिर्फ 45 फीसदी वाहन ही बीमित हैं। जबकि 70 फ़ीसदी वाहन इंश्योर्ड है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है।