आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR के आदेश, जाने क्या है पूरा मामला

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर आप नेता अरविंद केजरीवाल और शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

राज्य में मतदान की पूर्व संध्या पर जारी आदेश यह आदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर ‘आप’ और शिअद द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतों पर आए।

आप ने आरोप लगाया है कि बादल ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें मतदाताओं को गुमराह करने और मतदाताओं को अनुचित प्रभावित करने के इरादे से उनकी वोट अपील शामिल है। वहीं, शिअद नेता और अधिवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने शिकायत में कहा कि शिअद की छवि खराब करने के लिए आप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। आठ जनवरी से लागू आदर्श अचार संहिता के चलते कोई भी पार्टी किसी विशेष नेता को निशाना बनाने के लिए इंटरनेट के प्रचलित हैंडल पर आपत्तिजनक वीडियो नहीं डाल सकती।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शनिवार को साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सीनियर एसपी से आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ “आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और अन्य दलों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप” लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। शिरोमणि अकाली दल की शिकायत के बाद, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सीनियर एसपी एसएएस नागर से केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

अकाली दल के उपाध्यक्ष ने चुनाव आयोग को एक वीडियो सौंपा था जिसके आधार पर FIR दर्ज करने को कहा गया है। शिकायत के मुताबिक, केजरीवाल पर विपक्षी नेताओं को गद्दार कहने के मामले में यह कार्रवाई की गई है।

इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव प्रचार थमने के बावजूद चुनाव दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी।

इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसावाला के खिलाफ भी मानसा निर्वाचन क्षेत्र में कथित तौर पर शुक्रवार शाम प्रचार समाप्त होने के बाद घर-घर प्रचार करने का मामला दर्ज किया गया है।

आप की शिकायत के आधार पर सिटी-1 मानसा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा के लिए रविवार यानी 20 फरवरी को मतदान होगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे।