नकली शराब बनाने व बेचने वालों को मिलेगी ये सजा , साथ मे 20 लाख रुपये का जुर्माना

इससे पहले मध्य प्रदेश के आबकारी कानून 1915 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर दो महीने से 10 साल तक की सजा और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान था।

मिलावटी शराब के सेवन से शारीरिक क्षति के दूसरे अपराध के मामले में, अपराधियों को 10 साल से 14 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

वित्त और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में यह बिल पेश किया। अब इस विधेयक को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

नए बिल के मुताबिक, ‘अगर जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु होती है तो आरोपी को कम-से-कम दो साल की जेल की सजा हो पांच लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर इस प्रावधान के तहत कोई शख्स दूसरी बार दोषी साबित होगा तो उसे मौत की सजा दिए जाने और 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।’

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जहरीली शराब पीने वालों को मौत की सजा देने वाले संशोधन विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। नए संशोधन विधेयक में जहरीली शराब बेचने के दोषी पर 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। मध्य प्रदेश में बीते 11 महीने के अंदर करीब 50 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गई है, जिसके बाद कानून को सख्त किया गया है।