शाम होते ही दिल्ली में लागू हुआ ये नया कानून, जानकर काप उठे लोग

इसके लिए पुलिस ने 400 लोगों को नोटिस भेजा था एक अधिकारी ने बताया कि एसआईटी और स्थानीय पुलिस को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं .

नुकसान का आकलन करने के लिए नगर निगम और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। एसआईटी की दो टीमें इस हिंसा की जांच कर रही हैं।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान मौजपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, शिव विहार, भजनपुरा, करावल नगर, गोकुलपुरी, सीलमपुर और आसपास के इलाकों में दंगाइयों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया, कई दुकानों को जला दिया जबकि इस दौरान कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। एसआईटी उन लोगों की पहचान कर रही है .

जिन्होंने हिंसा के दौरान आगजनी, लूटपाट और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है।उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है।

इस हिंसा में अबतक 42 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के विभिन्न मामलों में 123 एफआईआर दर्ज की है जबकि हिंसा से जुड़े मामलों में 630 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस की तर्ज पर एक अहम फैसला किया है।

दिल्ली पुलिस निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करेगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर ये जानकारी दी कि दंगाइयों की संपत्ति कुर्क की जाएगी।

बता दें कि यूपी पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सख्त कदम उठाया था और उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया था।