दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की अपील की, 20 जनवरी को होगी सुनवाई

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां एक अदालत से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की अपील की है। पुलिस ने आरोपियों की इस दलील का विरोध किया क्योंकि कुछ कथित घटनाएं विदेशों में हुईं, इसलिए वे दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं।

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस पूरी कर ली। कोर्ट में इस मामले की आगे की सुनवाई 20 जनवरी को होगी। पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून 2023 को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 354-डी (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।