खाने का ऑर्डर रद्द करने पर लगेगा 1.51 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना, जान ले पूरी बात

इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से 1.51 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण डिलीवरी सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ ग्राहक खाद्य पदार्थों का भुगतान करने से पहले ही ऑर्डर रद्द करके डिलीवरी ड्राइवरों के साथ मजाक कर रहे हैं।

एकेओ बीकोल पार्टी के प्रतिनिधि अल्फ्रेडो गार्बिन ने बताया कि इस विधेयक के जरिए उन बेशर्म व्यक्तियों द्वारा किए गए मजाक से डिलीवरी राइडर्स को बचाया जा सकेगा, जो अनुचित रूप से या जानबूझ कर ऑर्डर रद्द करते हैं।

फिलीपींस में जानबूझ कर खाने के ऑर्डर रद्द करने वालों को नए कानून के तहत कम से कम छह साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। चार जून को फिलीपींस प्रतिनिधि सभा में भोजन और किराना डिलीवरी सेवा सुरक्षा अधिनियम पास किया गया था।