भाजपा विधायक नितेश राणे को लगा बड़ा झटका , बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया ऐसा…

महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

हालांकि अदालत ने एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को अनुमति दे दी। नितेश राणे पर संतोष परब (44) नामक एक व्यक्ति पर कथित तौर पर जानलेवा हमले का आरोप है।
इससे पहले नितेश राणे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंधुदुर्ग ज़िला सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। लेकिन अदालत ने नितेश राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद अब नितेश राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

दरअसल, यह पूरा मामला शिवसेना के एक कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा हुआ है। शिवसेना का आरोप है कि संतोष परब नाम के उसके एक कार्यकर्ता पर नितेश राणे ने जानलेवा हमला किया था। नितेश राणे ने शिवसेना द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि जिस समय संतोष परब पर हमला हुआ था उस समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे।

इससे पहले सत्र न्यायालय के सामने सरकारी पक्ष की तरफ से दलील पेश करते हुए वकील प्रदीप घरत ने कहा कि आरोपी रसूख परिवार से ताल्लुक रखता है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है ऐसे में उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहिए। सरकारी वकील ने नितेश राणे का मोबाइल जब्त करने की भी मांग उठाई।