बिहार पंचायत चुनाव: चुनाव के दौरान किया ये काम तो जायेगी उम्मीदवारी, जाने पूरी खबर

निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) की तैयारी जारी है. पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान (Bihar Pnachayat Election 2021 Date) 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बाद कभी भी जारी किये जा सकते हैं. वहीं चुनाव आयोग ने सख्ती से आदेश निर्गत किया है कि पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया या पंचायत के किसी पद प्रत्याशी वोट के लिए रुपये लुटाए तो उनकी खैर नहीं है.

जारी नियमों का उल्लंघन करने पर केस होगा व उम्मीदवारी भी जायेगी. इस बीच आयोग द्वारा चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से पीछे नहीं हटने वाले प्रत्याशियों पर नकेल कसने के लिए कड़े नियम बनाये गये है. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है.

पंचायत चुनाव के दौरान वोट के लिये रुपये लुटाने वालों पर निर्वाचन आयोग की सख्त नजर रहेगी. इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है. इसमें कोई भी उम्मीदवार अधिकतम एक लाख रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर उम्मीदवारों के लिए क्या करें व क्या ना करें की विस्तृत जानकारी दी गई है.