सोने के गहने खरीदने से पहले जान ले ये खास बात, 1 जनवरी से लागू होगा ये नियम

अगर आप सोने के गहने (Gold Jewellery) खरीदने जा रहे हैं तो ये समाचार आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि नए वर्ष यानी 1 जनवरी से सोने (Gold) के गहने खरीदने के नियम बदल जाएंगे

दरअसल, लंबे इंतजार के बाद कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने सोने चांदी की  आभूषण  की जरूरी हॉलमार्किंग (Gold Jewellery Hallmarking) को हरी झंडी दे दी है जरूरी हॉलमार्किंग 1 जनवरी से लागू होगी

मंत्रालय इसी सप्ताह इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है हालांकि दूरदराज के इलाकों में जरूरी हॉलमार्किंग लागू करने के लिए 1 वर्ष का वक्त दिया जाएगा सरकार के इस निर्णय से इसका आभूषण इंडस्‍ट्री (Jewelry Industries) पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है हालांकि ग्राहकों को इससे लाभ होगा  मौजूदा समय में सिर्फ 40 फीसदी आभूषणों की हॉलमार्किग की जाती है हिंदुस्तान सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो मुख्य रूप से ज्वेलरी उद्योग की मांग को पूरा करता है हिंदुस्तान प्रति साल 700-800 टन सोने का आयात करता है

अनिवार्य हॉलमार्किंग को हरी झंडी- सरकार 14 कैरट, 16 कैरट, 18 कैरट, 20 कैरट  22 कैरेट की आभूषण की हॉलमार्किंग जरूरी करेगी इसके लिए 400 से 500 नए असेसिंग सेंटर खुलेंगे वैसे देश में 700 से जायदा असेसिंग सेंटर हैं सरकार को लगता है कि अभी  असेसिंग की आवश्यकता है

 ग्रामीण ज्वेलर्स पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार- ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए 1 वर्ष तक का वक़्त मिलेगा इस दौरान सरकार ज्वेलर्स पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी सोने की आभूषण की हॉलमार्किंग पूरी तरह से जरूरी बनाया गया है इस दौरान बीआईएस (BIS) ग्राहकों को मैंडेटरी हॉलमार्किंग आभूषण लेने के लिए जागरूक करेगा

क्या होती है हॉलमार्किंग- हॉलमार्किंग से जूलरी में सोने कितना लगा है  अन्य मेटल कितने हैं इसके अनुपात का सटीक निर्धारण एवं आधिकारिक रिकार्ड होता है नए नि‍यमों के तहत अब सोने की जूलरी की हॉल मार्किंग होना अनि‍वार्य होगा इसके लि‍ए ज्‍वैलर्स को लाइसेंस लेना होगा