सुप्रीम न्यायालय ने देश को दहला देने वाले निर्भया काण्ड में आज दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है।
इसके साथ ही अब आज दोपहर 2 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस न्यायालय में निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी फां दिए जाने की याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका निर्भया की मां आशा देवी की तरफ से दायर किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले जब 13 दिसंबर को सुनवाई हुई तो न्यायालय ने बोला कि दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय में होनी है, उस पर निर्णय का इंतजार करना होगा। उसके बाद 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले निर्भया के माता-पिता भी न्यायालय रूम में उपस्थित थे। दोषी के एडवोकेट एपी सिंह ने बोला कि हमारी कई अर्जियां भिन्न-भिन्न स्थान लंबित है। इस पर न्यायालय ने बोला कि आपको कई बार पहले सूचना दी जा चुकी है। आप मुद्दे को लंबा खींचने की प्रयास कर रहे हैं।
अपने बयान में एपी सिंह ने बोला कि पवन आरोप के वक़्त नाबालिग था। उसकी अर्जी लंबित है। न्यायालय ने बोला कि आपको तब अर्जी देना था जब निचली न्यायालय ने सजा दी थी। न्यायालय ने बोला कि हम रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे। इस बीच निर्भया की मां ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अक्षय की पुनर्विचार याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने याचिका दायर करने की इजाजत दी। फांसी के मुद्दे में पुनर्विचार याचिका पर खुली न्यायालय में सुनवाई होती है।