भारत में अवैध रूप से रह रहे पकडे गए बांग्लादेशी, मिली ये बड़ी सजा

इस पर कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि और 14 विदेशी अधिनियम में दोषी मानते हुए 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

साथ ही कोर्ट ने इन पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं छठे अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में केस जारी है. इनमें हबीबुर्रहमान बांग्लादेश के मदारीपुर, जाकिर हुसैन नारायणगंज, मोहम्मद काबिल खानसामा, कमलालुद्दीन सिलेट और ताईजुल इस्लाम माइमान सिंह जिले का रहने वाला है.

बता दें यूपी एटीएस ने मई 2019 में कूटरचित दस्तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था. इन पर लखनऊ के एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

यूपी एटीएस की सघन पैरवी के चलते म5 अभियुक्तों हबीबुर्रहमान, कमालुद्दीन, काबिल, जाकिर और ताईजुल ने कोर्ट समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में कोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों (5 Bangladeshi Nationals) को सजा सुनाई है.

कोर्ट ने 5 बांग्लादेशियों को दोषी मानते हुए 4-4 साल की जेल और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. ये पांचों फर्जी कागजात बनवाने, फर्जी पासपोर्ट रखने में गिरफ्तार किए गए थे.

एटीएस कोर्ट में पांचों ने अपना ज़ुर्म कबूला है. 2019 में यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी की थी. सजा पाने वालों में हबीबुर्रहमान, जाकिर हुसैन उर्फ रोमी, मोहम्मद काबिल, कमालुद्दीन, ताइजुल इस्लाम के नाम शामिल हैं.