कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकार के इन नियमो का उलंघन करने वालो को होगी इतने साल की जेल

देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के 35 नए मामले सामने आने के बाद भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर शनिवार को 258 हो गई। इन 258 लोगों में से 39 विदेशी नागरिक हैं।

महामारी रोग अधिनियम की धारा 10 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार है कि वे नियम को तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों दंड लगा सकते हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा हमने राज्यों को कानून के कड़े नियमों का पालन करने का अधिकार दिया है ताकि लोग होम क्वॉरेंटाइन को ना तोड़े और बीमारी ना फैलाएं. उन्होंने कहा कि इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, होम क्वॉरेंटाइन का ध्यान रखकर सामाजिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है.

अभी हाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोग आइसोलेशन (Isolation) से भाग गए हैं या होम क्वॉरेंटाइन का पालन नहीं किया है.स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना दी है कि शुक्रवार तक देश में covid-19 (Corona virus) के 223 मामले सामने आ चुके हैं. इसके अलावा जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए हैं, ऐसे 6,700 लोगों को कड़ी निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य 1.12 लाख लोग समाज की निगरानी में हैं. भारत में अब तक 15,000 से ज्यादा नमूनों का टेस्ट किया जा चुका है.