कैब के बाद अब मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए लागू किया ये नया कानून, जिसे सुनकर लोग हुए हैरान

मोदी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल, मोदी कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। नया कानून अगले संसद सत्र में पेश किया जायेगा। मंत्रिमंडल ने ऑबर्शन कराने की आज्ञा के लिए अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने को मंजूरी दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि ऑबर्शन अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट) 1971 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए संसद के आगामी सत्र में बिल लाया जायेगा।

खबर के अनुसार, गर्भावस्था के 20 हफ्ते तक ऑबर्शन कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेने की आवश्यकता का प्रस्ताव किया गया है जबकि गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक ऑबर्शन कराने के लिए 2 चिकित्सकों की राय लेना आवश्यक होगा।

विशेष तरह की लड़कियों के ऑबर्शन के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव है। ऐसी महिलाओं को एमटीपी नियमों में संशोधन के जरिए परिभाषित किया जाएगा। इनमें रेप पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) भी शामिल होंगी।