हाल ही में टीवी की एक एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि सभी दंग हो गए हैं। इस मुद्दे में चर्चगेट सरकार रेलवे पुलिस(जीरआपी) ने 29 वर्ष के एक शख्स को हिरासत में लिया है व यह शख्स चरनी रोड रेलवे स्टेशन पर एक टीवी एक्ट्रेस व उनकी एनआईआर दोस्त का पीछा कर रहा था। केवल इतना ही नहीं, मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने उनके साथ रेलवे स्टेशन पर हाथापाई भी की। इस मुद्दे में आरोपी की पहचान 29 वर्ष के शाहरुख शेख के रूप में हो चुकी है जो वरली के मरियप्पा नगर का रहने वाला है।
इस मुद्दे में आरोपी शाहरुख का बोलना है कि, ”वह साउथ मुंबई के एक पॉपुलर नाइट क्लब में कार्य करता है। ” आप सभी को यह भी बता दें कि वह एक्ट्रेस कोई व नहीं बल्कि हर्षिता कश्यप है जिनकी आयु 26 वर्ष की हैं व वह अपनी आने वाली वेब सीरीज के लिए कार्य कर रही हैं। आपने हर्षिता को स्प्लिट्सविला सीजन 8 में देखा होगा वह उसकी कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि वह अंधेरी के फोर बंगलों की रहने वाली हैं। हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट को हर्षिता कश्यप ने बताया कि, ”उनकी दोस्त इश पाला एक एनआरआई हैं व साउथ अफ्रीका की रहने वाली हैं। वह मेडिकल टूरिज्म में कार्य कर रही हैं। पाला ने उन्हें चरनी रोड के सैफी हॉस्पिटल में बुलाया था। हॉस्पिटल में कार्य पूरा करने के बाद लगभग 3:30 बजे दोनों ने वहां से घर जाने के लिए ट्रेन से जाने का प्लान बनाया। ” इसी के साथ आगे हर्षिता ने कहा, “पाला ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी थी। तभी मैंने नोटिस किया कि एक शख्स उसे घूर रहा है। आरंभ में तो हमने उसे इग्नोर किया लेकिन वह लगातार घूरे जा रहा था व हमारा पीछा कर रहा था। वह हमारे पीछे स्टेशन की सीढ़ियों तक भी आ रहा था। जब मैंने उससे पीछा करने की वजह पूछी, तो उसने अकड़कर बोला कि अगर मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो इसमें क्या प्रोब्लम है। ”
वहीं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुएहर्षिता कश्यप ने बोला कि, ”वह शख्स उनके मना करने के बाद भी घूरता रहा व बाद में उसने मारपीट भी की। ” एक्ट्रेस ने कहा, “उसने पहले पाला को थप्पड़ मारा। मैंने उसे सबक सिखाने का निर्णय किया व उसे हिट करना प्रारम्भ किया। शाहरुख अपने बचाव में आया व मुझे भी हिट करने लगा। पुलिस के आने से पहले वहां उपस्थित लोगों ने हमें बचाया व उसे पकड़कर प्लेटफॉर्म पर बनी जीआरपी चौकी ले गए। ” इस मुद्दे में चर्चगेट जीआरपी के इंस्पेक्टर बी पवार ने बताया कि, ”रेलवे पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 354(ए), 354 (बी) व सेक्शन 323 के तहत मुद्दा दर्ज कर, आरोपी को अरैस्ट कर लिया गया है। ”