घर खरीदने पर 5 प्रतिशत जीएसटी
मामले से जुड़े एक ऑफिसर ने बताया कि मीटिंग में GST परिषद छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए छूट की सीमा बढ़ाने पर भी निर्णय कर सकती है. मीटिंग में जेटली के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. ऑफिसर ने बताया कि GST परिषद छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कंपोजीशन स्कीम, आपदा सेस व लॉटरी पर GST की दरें कम करने पर भी चर्चा कर सकती है.
वर्तमान में निर्माणाधीन रिहायशी संपत्तियों की खरीद पर 12 प्रतिशत GST देना होता है. तैयार मकानों या फ्लैट को गवर्नमेंट ने GST के दायरे से बाहर रखा है, लेकिन इसके लिए बिक्री के समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना महत्वपूर्ण है.
ऑफिसर का कहना है कि निर्माणाधीन मकानों पर अभी लगने वाली 12 प्रतिशत GST में से आधे से ज्यादा भाग इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में बिल्डर को वापस कर दिया जाता है. ऐसे में असली GST सिर्फ 5-6 प्रतिशत ही होता है, जबकि बिल्डर खरीदारों को आईटीसी का फायदा नहीं देते हैं. लिहाजा परिषद 80 प्रतिशत इनपुट पंजीकृत डीलर से खरीदने वाले बिल्डर पर 5 प्रतिशत GST लगाने पर विचार कर रही है.
एमएसएमई को भी लाभ
इसके अतिरिक्त लॉटरी पर भी GST दरें कम की जा सकती हैं, जो अभी गवर्नमेंट की ओर से जारी लॉटरी पर 12 प्रतिशत व गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत है.