30 जून तक नहीं किया ये काम, तो हो जाएँगे परेशान

सरकार ने लॉकडाउन के त्रस्त अर्थव्‍यवस्‍था को सहारा देने के लिए कई राहत दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथ ही कर बचाने वाली योजनाओं में निवेश, पैन को आधार से जोड़ने करने समेत कई तरह के वित्‍तीय कामों की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने की भी घोषणा की थी।

 

इनमें से कुछ योजनाओं की समयसीमा इसी महीने खत्म हो रही है। जानते हैं उन कामों के बारे में जो आपको 30 जून, 2020 से पहले निपटाने हैं।आजकल अधिकांश वित्तीय लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है।

आईटीआर भरने के लिए भी पैन की जरूरी है। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी थी लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए इसे 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध हो जाएगा।

इस तरह आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, जहां पैन अनिवार्य होगा।कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश में दो महीने से भी अधिक समय तक लॉकडाउन रहा।

इसके कारण सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित हुआ। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने कई वित्तीय कामों की समयसीमा भी 31 मार्च से आगे खिसकाकर 30 जून कर दी थी।

अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए आपको 30 जून तक कई काम निपटाने हैं, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो सकती है।