विवादों में घिरे चल रहे भारत के सबसे लोकप्रिय ऐप टिकटॉक पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को फैसला सुनाने को कहा है. CJI रंजन गोगोई ने कहा की आगर उस दिन मद्रास हाईकोर्ट सुनवाई नही करता है. तो टिकटॉक पर अंतरिम रोक हट जाएगी.
कंपनी की गैर मौजुदगी में सुनाया फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. टिकटॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस ने कहा था
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी के पक्ष को बिना सुने और हमारी गैर मौजुदगी में टिकटॉक को बैन करने का फैसला सुनाया है. जो की एक तरफा था.
इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था. कि मद्रास हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है.
3 अप्रैल को दिया था आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को आदेश देते हुए सरकार को देश में टिकटॉक के डाउनलोड पर रोक लगाने को कहा था. हाईकोर्ट का तर्क था कि टिकटॉक ऐप से अशलीलता को बढ़ावा मिलता है.
भारत के गांवों और छोटे शहरों में खूब पसंद किए जा रहे टिकटॉक के जरिए 15 सैकेंड तक के वीडियो बना कर शेयर किए जा सकते हैं.
थर्ड पार्टी द्वारा अपलोडिंग हमारी ज़िम्मेदारी नहीं
कंपनी ने कहा कि थर्ड पार्टी द्वारा अपलोड किए गए कंटेट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना गलत है. कंपनी ने जुलाई 2018 से अब तक 60 लाख से ज्यादा ऐसे वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटाए हैं, जो कंपनी की गाइडलाइन्स का पालन नहीं करते.
100 करोड़ से ज्यादा लोगो ने किया उनलोड
पहले इस ऐप को म्यूजिकली नाम से लॉन्च किया था, बाद में इसका नाम बदलकर टिकटॉक कर दिया गया. 2019 के शुरुआती महीनों में टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर 9 करोड़ नए भारतीय यूजर जुड़े थे. वहीं ऐप को दुनियाभर में करीब 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.