दिल्ली हाईकोर्ट ने PM मोदी की उड़ानों का विवरण देने वाली याचिका पर सुनाया अबतक का सबसे बड़ा फैसला

भारतीय वायुसेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर केंद्रीय सूचना अयोग (सीआईसी) के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स (एसआरएफ)-द्वितीय से संबंधित जानकारियों की मांग की गई थी। वायुसेना ने याचिका में कहा कि यह विवरण प्रधानमंत्री के सुरक्षा तंत्र से संबंधित है इसलिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

न्यायमूर्त नवीन चावला ने कहा कि आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई प्रधानमंत्री के साथ गए मंत्रालय और विभागों के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी, सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन यात्रियों और उड़ानों की संख्या बताने से कोई नुकसान नहीं होगा।

अदालत ने आरटीआई आवेदक कमोडोर (अवकाश प्राप्त) लोकेश के बत्रा को भी नोटिस जारी कर सीआईसी के आठ जुलाई को दिए निर्देश के खिलाफ वायुसेना की अपील पर उनकी राय पूछी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी और सीआईसी के निर्देश पर अमल करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी।