मशहूर उद्योगपति समीर थापर समेत 16 अन्य लोगों के विरूद्ध 26 वन अधिनियम में दर्ज मुकदमे में उत्तराखंड न्यायालय के आदेश के बाद एसीजेएम न्यायालय ने राजीव खन्ना व जयंत नंदा का मुकदमा पूरी तरह से खत्म कर दिया है. अन्य 14 लोगों को न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने के लिए 21 जनवरी तक का समय दिया गया है.पुलिस ने गत साल लैंसडौन वन प्रभाग के रिजर्व फॉरेस्ट में वन कानूनों के उल्लंघन का मामला बताते हुए कोल्हूचौड़ फारेस्ट गेस्ट हाउस में नए वर्ष का जश्न मनाने आए 16 लोगों को अरैस्ट किया था.
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पूरी तरह से कियासमाप्त
वही केस से जुड़े अधिवक्ता ने बताया कि पौड़ी पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे व आरोप लेटर को उत्तराखंड न्यायालय 23 अक्तूबर को खारिज कर चुका है. इस मामले के दो आरोपियों राजीव खन्ना व जयंत नंदा के मामले में सोमवार को न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति मय शपथपत्र कोटद्वार में एसीजेएम की न्यायालय में दाखिल की गई. एसीजेएम न्यायालय ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उद्योगपति राजीव खन्ना व जयंत नंदा के खिलाफ 26 वन अधिनियम के तहत चल रही फौजदारी की कार्रवाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. इस मामले के अन्य 14 आरोपियों को न्यायालय के आदेश की प्रति दाखिल करने के लिए 21 जनवरी की तारीख दी गई है.