एक लाख लोगों को मिल सकती है हाउस और वाटर टैक्स में छूट , जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

मेरठ के कैंट क्षेत्र के करीब एक लाख लोगों को हाउस और वाटर टैक्स में पांच प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। करीब छह साल बाद छावनी पोर्टल शुरू होने पर मेरठ कैंट बोर्ड ने पांच प्रतिशत तक छूट का प्रस्ताव जारी किया है।

अभी तक हाउस टैक्स में दो प्रतिशत तक छूट की व्यवस्था थी। वाटर टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं थी। अब केंद्र सरकार के आदेश पर कैंट बोर्ड सीईओ नवेन्द्रनाथ ने पांच प्रतिशत छूट की सूचना जारी की है। जनता से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। बस शर्त है कि क्षेत्र के लोगों को बिल का भुगतान छावनी पोर्टल के माध्यम से करना होगा।

यह है व्यवस्था

मेरठ कैंट बोर्ड में वर्ष 2015 की व्यवस्था के तहत छावनी क्षेत्र की संपत्ति के वार्षिक आनुपातिक मूल्य (एआरवी) का 14 प्रतिशत हाउस टैक्स और 7.5 प्रतिशत वाटर टैक्स लिये जाने की व्यवस्था है। हाउस टैक्स का निर्धारित समय पर भुगतान करने पर दो प्रतिशत छूट की व्यवस्था है। वाटर टैक्स में किसी प्रकार की छूट की व्यवस्था नहीं है। सीईओ नवेन्द्रनाथ ने कहा है कि संशोधित प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति या सुझाव देना हो तो एक सप्ताह में दे दें। एक सप्ताह बाद विचार नहीं किया जाएगा।

यह है शर्त

हाउस टैक्स: अब कैंट बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा-71 के तहत संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। संशोधन के तहत यदि कैंट क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हाउस टैक्स का भुगतान 30 दिन के भीतर ई-छावनी पोर्टल से करता है तो पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि भुगतान वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख 31 मार्च तक छावनी पोर्टल से किया जाता है तो दो प्रतिशत ही छूट मिलेगी।

वाटर टैक्स: हाउस टैक्स की तरह इसमें भी 30 दिन के अंदर छावनी पोर्टल से भुगतान पर पांच प्रतिशत और 31 मार्च तक करने पर दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी।