हापुड़ लॉन्चिग मामले पर आज होगी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई

हापुड़ लॉन्चिग मुद्दे में जाँच पर सवाल उठाने वाली अर्जी पर उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करेगा दरअसल, पीड़ित की तरफ से अर्जी दाखिल कर बोला गया है कि जाँच ठीक दिशा में नहीं हो रही है लिहाजा उच्चतम न्यायालय को इस मुद्दे में दखल दे

आपको बता दें कि पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था  मेरठ के आईजी से सारे घटना की रिपोर्ट सौंपने को बोला था कोर्ट ने पुलिस से समीउद्दीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी बोला था

आपको बता दें कि गवाह समीउद्दीन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा  केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी साथ ही मुद्दे में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में SIT टीम के गठन की मांग भी की थी याचिकाकर्ता ने दो आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की थी याचिकाकर्ता ने बोला था कि लोकल पुलिस उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉब लिंचिंगकेस में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है पुलिस एफआईआर को रोड रेज का मुद्दा बना कर केस पंजीकृत कर रही है पुलिस ने अभी तक उसका बयान तक पंजीकृत नहीं किया है उनकी मांग है कि बयानों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पंजीकृत कराया जाए  साथ ही मुद्दे में विशेष लोक अभियोजकनियुक्त किया जाए

आपको बता दें कि पिछले महीने उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे में केन्द्र  प्रदेश सरकारों को आदेश जारी किया था न्यायालय ने मॉब लिंचिंग  गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर बोला था कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता भय  तानाशाही की स्थिति में प्रदेश सरकारें सकारात्मक रूप से कार्य करें न्यायालय ने संसद से ये भी बोला था कि वो देखे कि इस तरह की घटनाओं केलिएकानून बन सकता है क्या?

सुप्रीम न्यायालय ने केन्द्र  प्रदेश सरकारों को दी गई गाइडलाइन जारी करने को बोला था  अगले 4 हफ्तों में न्यायालय में जवाब पेश करने के आदेश भी दिए थे उच्चतम न्यायालयने जाति  धर्म के आधार पर लिंचिंग के शिकार बने लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रही लॉबी को भी बड़ा झटका दिया था चीफ जस्टिस ने एडवोकेट इंदिरा जयसिंह से असहमति जताते हुए बोला था कि इस तरह की हिंसा का कोई भी शिकार होने कि सम्भावना है सिर्फ वो ही नहीं जिन्हें धर्म  जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता है