स्त्रियों को कोयले की खदानों में कार्य करने की अनुमति देने के लिए, ऐसा होगा नया नियम

देश के श्रम मंत्रालय ने स्त्रियों को कोयले की खदानों में कार्य करने की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय किया है. मंत्रालय के इस निर्णय का मकसद लैंगिक समानता को बढ़ावा देना  नयी नौकरियों का सृजन करना है. मौजूदा नियमों के तहत स्त्रियों को भूमिगत खदान में कार्य करने की अनुमति नहीं है. वहीं खुली खदानों में उन्हें दिन के समय निश्चित घंटे ही कार्य करने की अनुमति है.

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ऑफिसर कि माने तो स्त्रियों को भूमिगत कोयला खदान में दिन के समय  खुली खदान में 24 घंटे कार्य करने का अनुमति देने का निर्णयकिया है. ऐसा करने का मकसद उनके लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौका मुहैया कराना है. बता दें आरंभ में कोयला खदान में स्त्रियों कर्मियों के समय बढ़ाने का निर्णय किया है बाद में अन्य खनन क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय में अधिसूचना प्रकाशित होने के लिए भेज दी गई है  जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा. फैंसले से जुड़े ऑफिसर के अनुसार, मौजूदा समय में कोल इंडिया के 3 लाख कर्मचारी हैं, इनमें 15-20 प्रतिशत ही महिलाएं हैं.