सेबी ने इस मुद्दे पर कहा एनएसई को जमा करने पड़ेंगे ब्याज सहित इतने करोड़ रुपए

पूंजी मार्केट नियामक सेबी ने को-लोकेशन मुद्दे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को 687 करोड़ रुपए का जुर्माना ब्याज सहित विशेष फंड में जमा कराने का आदेश दिया है.

एनएसई के दो पूर्व-सीईओ रवि नारायण  चित्रा रामकृष्ण को एक अवधि विशेष के दौरान प्राप्त सैलरी के 25% भाग जमा कराने को बोला है. साथ ही इन दोनों पर किसी लिस्टेड कंपनी या बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) या बाजार इंटरमीडियरी के साथ कार्य करने पर पांच वर्ष की रोक लगाई है. ये दोनों छह माह तक सिक्यूरिटी बाजारमें कारोबार भी नहीं कर पाएंगे.

को-लोकेशन के कारण एक्सचेंज सर्वर तक जल्द पहुंचते थे ब्रोकर
को-लोकेशन का मतलब एक्सचेंज परिसर में ब्रोकरों द्वारा सर्वर लगाने से है. इससे नजदीकी ब्रोकरों को दूर के ब्रोकरों के मुकाबले एक्सचेंज के सर्वर तक जल्द पहुंच मिल जाती है. सेबी एनएसई पर चुनिंदा ब्रोकरों को यह फायदा पहुंचाने के आरोपों की जाँच कर रहा था. नियामक ने जाँच में पाया कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ.