सुशांत की मौत को लेकर सामने आया ये हैरान कर देने वाला सच , रिया चक्रवर्ती ने किया…

सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार सुशांत की हत्या का शक जताया था. जिसके बाद बिहार पुलिस भी इस जांच में जुटी. मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सीबीआई, ईडी और एनसीबी इस मामले की अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है.

शेखर सुमन ने कुछ दिन पहले ही CBI पर आरोप लगाया था कि एजेंसी के पास अभी तक इस केस को लेकर निर्णायक सबूत हाथ नहीं लगा है। उन्होंने कहा था कि CBI लंबे समय से जांच कर रही है, लेकिन उसके पास कोई निष्कर्ष नहीं है। क्या अधिकारी इस बारे में हमें कोई अपडेट देंगे। कुछ देर के सन्नाटे का मतलब यह नहीं है कि हमने हथियार डाल दिए हैं या हम भूल गए हैं।

शेखर सुमन ने अपनी पोस्ट में लिखा- कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सुशांत के केस में आखिर क्या हो रहा है और मैं कहता हूं कि काश मेरे पास जवाब होता। उम्मीद करने और चमत्कार की प्रार्थना करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। सीबीआई अब सुशांत के कातिलों को अरेस्ट करो।

सुशांत डेथ केस:शेखर सुमन ने सुशांत की मौत की जांच पर कहा- सबूतों के अभाव के चलते CBI, NCB और ED असहाय हैं
इसके पहले भी शेखर ने लिखा था- अखबारों में कोई अपडेट नहीं है। टीवी चैनलों से भी सब गायब कर दिया गया है।

कहीं भी किसी के द्वारा कोई चर्चा नहीं की जा रही है। हम अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अब राडार से दूर जा रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए गुस्से में हूं क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। इनके अलावा सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स के भी जवाब दिए।

सुशांत की मौत मिस्ट्री बन चुकी है। SSR के फैन्स भी इस उधेड़बुन में हैं कि आखिर सुशांत की मौत की जांच कहां तक पहुंची। एक्टर शेखर सुमन से भी यही सवाल किए जा रहे हैं। जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। शेखर, सुशांत केस में तभी से लगातार मुखर हैं जब से यह मामला सामने आया था।

सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार हुए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है. मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें लगभग तीन महीने बाद जमानत दी है. रिया चक्रवर्ती को लगभग एक महीने बाद अक्टूबर में ही जमानत मिल गई थी. एनसीबी ने पूछताछ के बाद शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को चार सितंबर को गिरफ्टतार किया था.

दोनों के खिलाफ गैर मादक प्रदार्थ कानून के तहत कई धाराएं लगी थी. मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एनसीबी अधिकारी के सामने बयान या स्वीकारोक्ति उचित सबूत नहीं है. शौविक चक्रवर्ती ने नवंबर के पहले हफ्ते में जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.