सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आधार के लिए लोगो को देने होगा ये, जानकर लोग हो रहे हैरान

सुप्रीम कोर्ट ने आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जवाब मांगा.

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न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आधार (आधार सत्यापन सेवाओं का मूल्य) नियमन, 2019 को दी गयी चुनौती पर भी केंद्र व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नोटिस जारी किये. इस मुद्दे में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2019 का अध्यादेश व विनियमनों से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस अध्यादेश के माध्यम से आधार की व्यवस्था तक व्यक्तिगत पक्षकारों को पिछले दरवाजे से पहुंचने की अनुमति प्रदान करना है व इस तरह से प्रदेश व व्यक्तिगत पक्षकार नागरिकों की निगरानी कर सकते हैं जबकि ये नियम लोगों की पर्सनल व संवेदनशील सूचनाओं के वाणिज्यिक उत्पीड़न की अनुमति प्रदान कर सकते हैं.