साजिश का दोषी ठहराते हुए ताउम्र कारागार की हुई थी सजा, आज कर सकते है सेरेण्डर

सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी पूर्व सांसद सज्जन कुमार सोमवार को सेरेण्डर कर सकता है. न्यायालय ने 17 दिसंबर को दंगा पीड़ितों की अपील का निपटारा करते हुए कुमार को हत्या, वैमनस्य फैलाने, आगजनी  धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश का दोषी ठहराते हुए ताउम्र कारागार की सजा सुनाई थी.

सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सेरेण्डर करने का आदेश दिया था. सज्जन ने इसके लिए मोहलत मांगी, लेकिन न्यायालय ने मना कर दिया था. सज्जन के एडवोकेट अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि सुप्रीम न्यायालय में 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है. लिहाजा कुमार की याचिका पर उससे पहले सुनवाई की आसार नहीं है.