विजय माल्या को एक और झटका, लंदन की कोर्ट ने नहीं करने दिया ये काम…

देश के बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये लेकर लंदन में भाग कर रहे विजय माल्या (Vijay Mallya) को एक और झटका लगा है। लंदन की कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को बैंक (bank) से 235 करोड़ रुपये निकालने से मना कर दिया है। विजय माल्या (Vijay Mallya) इस पैसे को अपने रोज के खर्च में इस्तेमाल करना चाहते थे।

आईसीआईसीआई बैंक (icici bank) की में जमा है पैसा

विजय माल्या (Vijay Mallya) का 235 करोड़ रुपया लंदन की आईसीआईसीआई बैंक (icici bank) की शाखा में जमा हैं। विजय माल्या (Vijay Mallya) के खिलाफ ब्रिटेन की अदालतों में जो मामले चल रहे हैं, उनमें से एक मामला आईसीआईसीआई बैंक (icici bank) में जमा पैसे का भी है। विजय माल्या (Vijay Mallya) ने लंदन की हाईकोर्ट से अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए इन रुपयों का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट के जज मास्टर डेविड कुक ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और अन्य बैंकों के फेवर में आदेश दिया था। इस आदेश में जज ने कहा था कि भारतीय बैंकों का विजय माल्या (Vijay Mallya) के जमा 235 करोड़ रुपये पर दावा बनता है। हालांकि, लंदन की हाईकोर्ट ने माल्या के खिलाफ चल रहे धन गड़बड़ी के मामलों का निपटारा होने तक बैंकों पर यह धन नहीं निकालने का प्रतिबंध लगा दिया है।

माल्या के भारत प्रत्यर्पण का हो चुका है आदेश

बीते फरवरी माह में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने विजय माल्या (Vijay Mallya) के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। इसके बाद माल्या ने प्रत्यर्पण आदेश पर रोक के लिए लंदन की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन की कोर्ट ने माल्या की प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज कर दी है। अब विजय माल्या (Vijay Mallya) के पास लंदन की उच्च कोर्ट में अपील का ही विकल्प बचा है। अगर यहां भी उनकी अपील खरिज हो जाती है तो उनका भारत प्रत्यर्पण हो जाएगा। इसके बाद विजय माल्या (Vijay Mallya) को भारत की कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, जहां पर उनके खिलाफ कई केस चल रहे हैं।