लालू यादव के लिए आज का दिन अहम , हाईकोर्ट जारी कर सकता है ये बड़ा आदेश

चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में हाईकोर्ट उन्हें पहले ही जमानत दे चुका है। लालू यादव की तबीयत रांची रिम्स में बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया, जहांं अब उनकी हालत में थोड़ी सुधार है।

 

रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ लालू यादव की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।

इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर अभी भी सुनवाई चल रही है. लेकिन लालू यादव की तरफ से इस ग्राउंड पर जमानत याचिका दाखिल की गई है कि सीबीआई कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजा की आधी सजा उन्होंने जेल में काट ली है।

लालू यादव लगभग डेढ़ दर्जन बीमारियों से भी पीड़ित है। मेडिकल ग्राउंड पर भी उन्होंने बेल के लिए अर्जी लगाई है। यदि दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने हाईकोर्ट में कागजात जमा कर याचिका में लिखा 44 महीने की सजा काटने को आधार बनाते हुए जमानत देने की अपील की गई है।

हालांकि सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा कि जिस मामले में लालू प्रसाद आधा सजा काटने का दावा कर रहे हैं, जमानत मांग रहे हैं। उसमें अभी आधी सजा पूरी नहीं हुई है.

सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का मामला भी उठाया और कहा है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि एक तरह के मामले में कई सजा मिलती है तो सभी सजाएं एक साथ चलाने का स्पष्ट होता है। लेकिन लालू प्रसाद मामले में नहीं है।

जानकारी के अनुसार पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई कोर्ट के फैसले की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थी। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से जवाब देने के लिए वक्त मांगा है।

जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को वक्त देते हुए सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट में आधी सजा पूरी करने का दस्तावेज कोर्ट को सौंपा गया था।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज अहम दिन है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।