रोड एक्सीडेंट्स पर लगाम लगाने के लिये एक सितंबर से लागू होगा मोटर व्हीकल एक्ट

सरकार लंबे समय से मोटर व्हीकल एक्ट पर कार्य कर रही है अब इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया गया है. अब बताया जा रहा है कि ये एक सितंबर  से लागू हो जाएगा. ये बात खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन  राजमार्ग मंत्रालय की नयी वेबसाइट के लॉन्च के मौके पर कही है.

नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बोला कि हमने 63 धाराओं में जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है. इनमें नशे में गाड़ी चलाना, तेज गति  ओवरलोडिंग जैसे मुद्दे शामिल है.

आपको बता दें कि हमारे देश में हर वर्ष लाखों लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं. दुनिया स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुस्तान में हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बेमौत मारे जाते हैं.

सड़क एक्सीडेंट के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार थी. इसको कम करने के लिए हमने राजमार्गों में ब्लैक स्पॉट  प्लग अंतराल की पहचान करने के लिए 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है.