राष्ट्रपति कोविंद ने जारी किया आदेश, कहा जम्मू और कश्मीर के इन लोगो पर करो ये…

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो प्रदेश में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है.

राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो तत्काल असर से लागू गया.  यह जम्मू  और कश्मीर में लागू आदेश 1954 का जगह लेगा । इसमें बोला गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर प्रदेश में लागू होंगे. सरकार ने बोला कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है जिसमें चार परिवर्तन किये गए हैं.

भाषा के अनुसार, इसमें बोला गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त प्रदेश के विषय में संविधान  उसके उपबंधों को लागू करने का आदेश माना जायेगा.

जिस आदमी को प्रदेश की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिये निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के गवर्नर के लिये आदेश माना जायेगा.

इसमें बोला गया है कि उक्त प्रदेश की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम कर रहे   जम्मू  और  कश्मीर के गवर्नर के लिये निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जायेगा.