मेघालय खदान खदान में फंसे मजदूरों का मुद्दा अब पंहुचा सुप्रीम न्यायालय

मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में कोयला खदान में फंसे मजदूरों का मुद्दा अब सुप्रीम न्यायालय पहुंच गया है खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए  इसके लिए ठोस कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका पर शीर्ष न्यायालय आज सुनवाई करेगा दरअसल, बुधवार को वरिष्ठ एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच से जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी जिसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करने का आदेश दिया था

उल्लेखनीय है कि लगभग 15 खनिक 13 दिसंबर को एक गैरकानूनी कोयला खदान में फंस गए थे खदान में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम के 70 ऑफिसरखदान पर हैं एनडीआरएफ ने स्‍थानीय प्रशासन से दस 100-एचपी पंप की मांग की थी, किन्तु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है एनडीआरएफ के अफसरों का कहना है कि 14 दिन में सिर्फ खदान में फंसे लोगों के 3 हेलमेट ही मिल पाए हैं लगभग 300 फीट खदान में फंसे लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है

आपको बता दें कि गैरकानूनी रूप से कोयला निकालने गए 15 लोग गत 13 दिसंबर से खदान में फंसे हुए हैं 13 दिसंबर को 20 लोग खदान में घुसे थे, जिसमें पांच बाहर आने में सफलरहे सारे श्रमिक खदान में संकरी सुरंगों से घुसे थे लोकल लोगों के मुताबिक खदान में घुसे लोगों में से किसी ने गलती से नदी से समीप वाली दीवार तोड़ दी जिससे सुरंग में पानी भरा गया है