अधिकारी ने बताया कि कारागार विभाग ने महिला जेलों व खुली कारागार में बंद कैदियों के लिये स्मार्ट विडियो कॉलिंग की सुविधा प्रारम्भ की है। इसे पहले प्रायोगिक आधार पर पुणे के यरवदा में स्थित जेलों में किया गया जिसके बाद ही इसे पूरे राज्य में प्रारम्भ किया गया है। इसके अनुसार कैदी एक तय दिन पर ही अपने परिजनों से बात कर पाएंगे। कैदी एक पंजीकृत मोबाइल फोन नंबरों पर पांच मिनट तक अपने परिवार से बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं इसके लिए उन्हें 5 रूपए का भुगतान भी करना होगा जो वो कारागार में रहकर ही कमाते हैं।इन Smart Phone को कैदी कल्याण खज़ाना से खरीदा जाएगा
इसके अतिरिक्त जब भी कैदी बात करेंगे एक पुलिस कांस्टेबल नजर रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि वार्ता सिर्फ पारिवारिक मुद्दों व हाल-चाल जानने की ही हो। इसके पहले जेलों में टेलीफोन लगे हुए थे जिसमें सिक्का डालकर वो अपने परिवार से बात कर सकते थे जिसमें 5 मिनट ही कैदी अपने परिवार से बात चित कर सकते थे।