भूत बनकर पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपित को जबलपुर हाई न्यायालय ने जमानत दे दी है। उच्च कोर्ट के जज राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अवकाशकालीन पीठ में यह निर्णय दिया गया है। यह मामला पूरे दिन न्यायालय परिसर में चर्चा का केंद्र बना रहा। दरअसल, आदेगांव निवासी नरेश मसकोले ने पुलिस में शिकायत की थी कि आदेगांव के मार्केट में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जिसने उससे बोला कि वह नोट डबल करने की विधि जानता है। जब मैं उसके साथ गया तो वह मुझे एक वीरान स्थानपर ले गया, जहां करीब एक घंटे तंत्र-मंत्र करने के बाद एक भूत प्रकट हुआ, उस आदमी ने भूत को रुपए से भरा बैग दिया व भूत ने उसे नोट डबल करके बाद वापिस दे दिए व भूत गायब हो गया।
नरेश ने बताया कि 12 जुलाई 2018 को वह फिर एक बार, एक लाख 51 हजार रुपए साथ लेकर उसी आदमी के साथ उसी वीरान जगह पर गया। इस बार भी पूजा करने के बाद भूत प्रकट हुआ, उसने नोटों वाला बैग भूत के हाथ में दिया, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा इंतजार के बाद भी भूत लौट कर नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में आदेगांव निवासी भागचंद चौकसे, गणेश गोसाई व गुट्टूलाल गोसाई को इंडियन दंड संहिता की धारा 420 व 120 बी के तहत 30 सितंबर को अरैस्ट कर कारागार भेज दिया था।
इस पर आरोपियों की ओर से एडवोकेट जयंत नीखरा ने दलील दी कि शिकायतकर्ता नोट डबल कराना चाहता था, इसलिए शिकायतकर्ता की भी मंशा सही नहीं थी, दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद जबलपुर हाई न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया।