बाप और बेटे ने मिलकर नाबालिग का किया अपहरण और 3 महीने तक बेरहमी से किया दुष्कर्म

अपर सत्र एवं जिला न्यायालय धरमपुरी ने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें पिता, पुत्र और मां को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

दरअसल, धार जिले के धरमपुरी थाना अंतर्गत घटना 3 जुलाई 2016 की है। आरोपी ध्यान सिंह और उसके पुत्र दीपक और उसकी पत्नी सेतुल बाई ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसे गुजरात ले गए। वहां ध्यान सिंह और उसके पुत्र दीपक सिंह ने नाबालिग पीड़िता के साथ 3 महीने तक दुष्कर्म किया। पीड़िता जैसे तैसे आरोपियों की गिरफ्त से भागकर अपने परिजनों के पास पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता ने धरमपुरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक धरमपुरी शरद कुमार पुरोहित ने बतया कि मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय धरमपुरी के अतिरिक्त न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर ने आरोपी ध्यान सिंह और उसके पुत्र दीपक सिंह को पीड़ित के दुष्कर्म के मामले में और पीड़िता के अपहरण के मामले में माँ सेतुल बाई को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।