बजट सत्र से पहले हो रही इस मीटिंग में मिल सकता है बड़ा तोहफा

जीएसटी परिषद की 32वीं मीटिंग आज होने जा रही है. बजट सत्र से पहले हो रही इस मीटिंग में परिषद आम जनता को कई बड़े तोहफे दे सकती है. यह तोहफे रियल इस्टेट सेक्टर छोटे कारोबारियों को मिल सकते हैं. 

घर खरीदने पर 5 प्रतिशत जीएसटी

रियल एस्टेट एरिया  खरीदारों को बड़ी राहत देने के लिए निर्माणाधीन मकान  फ्लैट पर 5 प्रतिशत GST लगाने पर निर्णय 10 जनवरी को हो सकता है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में होने वाली GST परिषद की 32वीं मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी. इससे पहले 22 दिसंबर को हुई मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने बोला था कि निर्माणाधीन मकानों पर GST की दरें घटाई जा सकती हैं.

मामले से जुड़े एक ऑफिसर ने बताया कि मीटिंग में GST परिषद छोटे  मध्यम उद्योगों के लिए छूट की सीमा बढ़ाने पर भी निर्णय कर सकती है. मीटिंग में जेटली के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. ऑफिसर ने बताया कि GST परिषद छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कंपोजीशन स्कीम, आपदा सेस  लॉटरी पर GST की दरें कम करने पर भी चर्चा कर सकती है.

वर्तमान में निर्माणाधीन रिहायशी संपत्तियों की खरीद पर 12 प्रतिशत GST देना होता है. तैयार मकानों या फ्लैट को गवर्नमेंट ने GST के दायरे से बाहर रखा है, लेकिन इसके लिए बिक्री के समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना महत्वपूर्ण है.

ऑफिसर का कहना है कि निर्माणाधीन मकानों पर अभी लगने वाली 12 प्रतिशत GST में से आधे से ज्यादा भाग इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में बिल्डर को वापस कर दिया जाता है. ऐसे में असली GST सिर्फ 5-6 प्रतिशत ही होता है, जबकि बिल्डर खरीदारों को आईटीसी का फायदा नहीं देते हैं. लिहाजा परिषद 80 प्रतिशत इनपुट पंजीकृत डीलर से खरीदने वाले बिल्डर पर 5 प्रतिशत GST लगाने पर विचार कर रही है.

एमएसएमई को भी लाभ

जीएसटी परिषद एमएसएमई के लिए वर्तमान छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है. अभी 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को GST दायरे से बाहर रखा गया है.परिषद इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख टर्नओवर करना चाहती है.

इसके अतिरिक्त लॉटरी पर भी GST दरें कम की जा सकती हैं, जो अभी गवर्नमेंट की ओर से जारी लॉटरी पर 12 प्रतिशत  गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत है.