प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर आयकर विभाग की कार्रवाई

दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए 20,000 से अधिक के कैश ट्रांसजेक्शन करने वाले लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करेगा। इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग का दिल्ली डिविजन पूरी तैयारी कर चुका है और जल्द ही उन लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा जिन्होंने दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए 20,000 के कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस किया है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली के ऐसे रजिस्ट्रियों की सूची तैयार करने में जुट गया है।इनकम टैक्स विभाग ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 2015 से 2018 के बीच हुई सभी रजिस्ट्री को स्कैन कर चुका है। इसके लिए आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली सभी 21 सब रजिस्टर ऑफिस का दौरा भी किया है। विभाग के अधिकारियों ने अपने दौरे में 1 जून 2015 से दिसंबर 2018 तके उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा किया है जिसमें रजिस्ट्री के लिए 20 हजार से अधिक के कैश ट्रांसजेक्शन हुए हैं।

बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के नियमानुसार 1 जून 2015 से रियल एस्टेट के अलावा एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री जब उसकी राशि 20 हजार से अधिक हो तो उसके लिए पैसे का भुगतान एकाउंट से एकाउंट या फिर चेक के माध्यम से करना है। ऐसे में अगर कैस ट्रांजेक्शन की लिमिट 20 हजार से ज्यादा हुआ तो पेनाल्टी देनी होगी। इनकम टैक्स विभाग की माने तो वो अगले महीने से ऐसे रजिस्ट्री कराने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर देगा। यह नोटिस बेचने और खरीदने दोनों पक्षों को जारी किया जाएगा। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग का यह कदम रियल एस्टेट में ब्लैक मनी खपाने वाले लोगों के लिए नई मुसिबत खड़ी कर सकता है।