पैन कार्ड में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन 

आपके पैन कार्ड में दिसंबर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है. 5 दिसंबर से एक नया नियम लागू होगा, जिसके चलते पैन कार्ड बनवाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा सहुलियत मिल सकेगी.

नहीं देना होगा पिता का नाम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड बनवाने के लिए पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय किया है. जिन मामलों में मां एकल अभिभावक है या आवेदक केवल मां का नाम देना चाहता है, उन्हें आवेदन फॉर्म में विकल्प दिया जाएगा.

अधिसूचना के मुताबिक, वित्त साल में 2.5 लाख या ज्यादा का वित्तीय लेन देने करने वालों के लिए पैन कार्ड आवेदन करना जरूरी होगा. इसके अतिरिक्त घरेलू कंपनियों के लिए भी पैन रखना महत्वपूर्ण होगा, भले ही उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल रसीदें वित्त साल में 5 लाख रुपये से कम हों. इससे इनकम टैक्स विभाग को वित्तीय लेनदेन, कर आधार  कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी.

शुरू हुई ई-पैन कार्ड की सेवा

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर इसमें किसी तरह का परिवर्तन किया है  नया पैन कार्ड आने में देर लग रही है, तो फिर ई-पैन के जरिए ऐसा कर सकेंगे. इसके लिए किसी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

ई-पैन को जेनरेट करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा. आपको केवल इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट  पर जाकर के ऐसा करना होगा. हालांकि यह सुविधा केवल कुछ ही समय के लिए है, जिसको बाद में बंद कर दिया जाएगा.

आपके आधार डाटाबेस के जरिए ही ई-केवाईसी होगी. आधार ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी पूरी हो जाने के बाद आपके ई-पैन को जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी. इसके लिए आयकरदाताओं को एक सफेद कागज पर अपने हस्ताक्षर करके उसे अपलोड करना होगा. इसके बाद एक 15 अंकों का एकनॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाएगा, जिसे आपके मोबाइल नंबर  ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा.